
मॉस्को. यूक्रेनी बच्चों को निर्वासित करने सहित युद्ध अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (International Criminal Court) ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. बीबीसी के मुताबिक, कोर्ट ने पुतिन पर वॉर क्राइम जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. साथ ही रूसी राष्ट्रपति पर यूक्रेनी बच्चों को अवैध तरीके से जबरन रूस ले जाने का भी आरोप है. इसने कहा है कि ये अपराध 24 फरवरी 2022 से जब रूस ने यूक्रेन में पूरी तरह से घुसपैठ शुरू कर दी तब किए गए हैं. हालांकि मॉस्को ने घुसपैठ सहित सभी वॉर क्राइम के आरोपों को खारिज किया है.
आईसीसी ने पुतिन पर बच्चों के निर्वासन में शामिल होने का आरोप लगाया है, और कहा है कि उसके पास यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि उन्होंने सीधे तौर पर इन कृत्यों को अंजाम दिया, साथ ही साथ दूसरों की इसमें मदद भी की. अदालत ने यह भी कहा कि रूसी राष्ट्रपति बच्चों को निर्वासित करने वाले अन्य लोगों को रोकने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करने में विफल रहे.
क्या हो सकती है गिरफ्तारी?
बच्चों के अधिकारों के लिए रूस की आयुक्त मारिया लावोवा-बेलोवा को भी आईसीसी ने वांछित करार दिया है. पुतिन और लावोवा-बेलोवा के खिलाफ वारंट जारी किए जाने के बावजूद, ICC के पास संदिग्धों को गिरफ्तार करने की कोई शक्ति नहीं है, और केवल उन देशों के भीतर अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सकता है, जिन्होंने अदालत की स्थापना करने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.रूस ने उस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है – इसलिए यह संभावना नहीं है कि या तो प्रत्यर्पित किया जाएगा.