छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 17 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर बुधवार शाम 5 बजे थम गया। अब प्रत्याशी घर-घर जाकर प्रचार करेंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार के वाहनों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। वहीं शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी।
निर्वाचन आयोग की ओर से बताया गया है कि बाहर से आए नेताओं का क्षेत्र में रहना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। इन नेताओं को सीमा से बाहर जाना होगा। इन्हें 48 घंटे के दौरान किसी भी सरकारी गेस्ट हाउस में कमरों की बुकिंग नहीं मिलेगी। अगर कोई नेता दिखाई देते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।
सभा, जुलूस और विज्ञापनों पर रोक
सभी दलों और उम्मीदवारों को मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के दौरान सार्वजनिक सभा और जुलूस का आयोजन नहीं करने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही इस अवधि में उम्मीदवार सिनेमैटोग्राफ, टेलीविजन, या अन्य समान उपकरण के माध्यम से प्रचार नहीं कर सकेंगे।
इसी तरह किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के परिणामों को चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक किसी भी साधन के माध्यम से प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और प्रिंट मीडिया पर राजनैतिक विज्ञापन या प्रचार सामग्री का प्रकाशन करने से पहले अनुमति लेना ज़रुरी होगा।