तिल्दा नेवरा ..शासन ने धान खरीदी प्रक्रिया को निर्बाध रखने के लिए सहकारी समितियों के कर्मचारियों की हड़ताल पर सख्त रुख अपनाते हुए एस्मा (छत्तीसगढ़ आवश्यक सेवा संरक्षण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979) लागू किया है। एस्मा के तहत बिना वारंट गिरफ्तारी का भी प्रावधान है। शासन ने सभी कर्मचारियों को हड़ताल खत्म कर धान खरीदी के लिए मंडियों में लौटने के निर्देश दिए गए हैं।इसके बावजूद कर्मचारी वापस नहीं लौट रहे हैं.जिसके बाद सरकार एक्शन में आ गई है।तिल्दा में जिला सहकारी बैंक के मेनेजर ने 2 समिति प्रबंधको के खिलाफ छत्तीसगढ़ अति आवश्यक सेवा संधारण व विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 के तहत केस दर्ज कराया है।दूसरी तरफ कर्मचारियों का कहना है जब तक हमारी मांग पूरी नही होगी हमारी हड़ताल जारी रहेगी..
तिल्दा नेवरा सहकारी बैंक के अंतर्गत 13 उपार्जन केंद्र संचालित है यहां सरकारी मूल्य पर धान की खरीदी की जाती है लेकिन सहकारी समितियों के सहायक प्रबंधक सहित कंप्यूटर ऑपरेटर व प्यून 3 नवंबर से चार सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है।15 नवंबर से सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू कर दी है जिसके कारण धान की खरीदी कार्य में काफी मुश्किलें आ रही है.हालांकि शनिवार को धान खरीदी का पहला दिन था और रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार को तिल्दा के सभी खरीदी केंद्र में धान खरीदी करने के लिए. हड़ताल की वजह से धान खरीदी में पंचायत सचिवों, पटवारी, आर आई की भी ड्यूटी लगाई गई है। इन लोगों को धान खरीदी कैसे करना है, इनका प्रशिक्षण भी दिया गया है।बावजूद खरीदी में काफी मुश्किलें आ रही है ..
तिल्दा के खरदी केन्द्रों में पहले ही दिन सभी 13 केन्द्रों में धान की खरीदी शुरू की गई . लेकिन दो खरीदी केंद्र में कोई भी किसान धान बेचने नहीं आया। तिल्दा सहकारी बैंक के ब्रांच मैनेजर शोभाराम साहू ने बताया कि जिन 11 केदो में आज धान खरीदी की गई है उनमें से चार समिति आन लाईन है बाकि 9 ऑफलाइन होने के कारण टोकन के लिए किसानों को काफी दिक्कत हो रही है.उन्होंने बताया की एक दो दिनों में टोकन की व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी..
दूसरी तरफ रायपुर कलेक्टर ने राशन दुकानों का आवंटन निरस्त करने का सबसे बड़ा फैसला लिया गया है ।धान खरीदी में सहयोग नहीं करने वाली सहकारी समितियों की ओर से संचालित कई राशन दुकानों का आवंटन निरस्त कर दिया है। अभी इन दुकानों का संचालन वहीं की ग्राम पंचायतों को दे दिया गया है। पंचायतों से कहा गया है कि वे अपने लोगों की मदद से राशन दुकानों का संचालन करें। वही तिल्दा-नेवरा थाने में 2 कर्मचारियों पर छत्तीसगढ़ अति आवश्यक सेवा संधारण व विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 के तहत केस दर्ज किया गया है। एस्मा के आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक तिल्दा में रामकुमार वर्मा और पोषण लाल धुरंधर, जबकि खरोरा में कौशल वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सभी कर्मचारी कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं।

