नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में 8 साल बाद बड़ी राहत दी है। अगर आप अगले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नई टैक्स रिजीम चुनते हैं तो टैक्स रिबेट की लिमिट 7 लाख रुपए हो गई है। पहले ये 5 लाख रुपए थी। लेकिन आपकी इनकम 7 लाख से एक रुपए भी ज्यादा हुई तो आप टैक्स के दायरे में आ जाएंगे।
पुरानी टैक्स रिजीम के तहत 2.5 लाख से ज्यादा इनकम पर टैक्स
पुरानी टैक्स रिजीम के तहत 2.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। अगर आपकी इनकम 2.5 से 5 लाख के बीच है तो आपको 5 लाख – 2.5 लाख = 2.5 लाख रुपए पर 5प्रश टैक्स देना होगा। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87्र का फायदा उठाकर आप अब भी 5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर टैक्स बचा सकेंगे।
सरकार 2.5 लाख से 5 लाख तक की कमाई पर 5 प्रश की दर से इनकम टैक्स तो वसूलती है, पर इस टैक्स को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87्र के तहत माफ कर देती है। मतलब यह कि अगर किसी की सालाना टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक है, तो उसे कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन अगर आपकी कमाई 5 लाख 10 हजार रुपए हुई तो आपको 10 हजार रुपए पर टैक्स देने के बजाय 5.10 लाख – 2.5 लाख = 2.60 लाख पर टैक्स देना होता है।
इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने के 2 ऑप्शन मिलते हैं। 1 अप्रैल 2020 को नया ऑप्शन दिया गया था। सरकार ने नई टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट ऑप्शन कर दिया है । यानी बजट में इनकम टैक्स से दी गई राहत सिर्फ इसी पर लागू होगी। अगर आप पुराना टैक्स रिजीम चुनते हैं तो आपको ये राहत नहीं मिलेगी। यदि आप पुराना टैक्स रिजीम चुनते हैं तो आपको अपने निवेश के लिए सारे डॉक्युमेंट देने होंगे और पुराना टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा।