गांधीनगर। गुजरात में गांधीनगर की कोर्ट ने शिष्या से रेप के मामले में कथावाचक आसाराम बापू को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये मामला साल 2013 का है, जिसमें सूरत की दो बहनों से आसाराम बापू पर रेप का आरोप लगाया था। इस मामले में आसाराम का बेटा नारायण साईं भी आरोपी था। गांधीनगर सेशन कोर्ट ने इसी केस में आसाराम बापू के खिलाफ सजा सुनाई। इस मामले में आसाराम की पत्नी लक्ष्मी, बेटी भारती और चार महिला अनुयायियों को भी आरोपी बनाया गया था। लेकिन इन सभी को गांधीनगर कोर्ट ने बरी कर दिया था।
साल 2013 में सूरत की दो बहनों ने नारायण साईं और उसके पिता आसाराम के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। छोटी बहन ने शिकायत में कहा था कि नारायण साईं ने 2002 से 2005 के बीच उसके साथ बार-बार रेप किया। लड़की के मुताबिक, जब वह सूरत में आसाराम के आश्रम में रह रही थी, तब उसके साथ रेप हुआ था। उसकी बड़ी बहन ने कहा था कि अहमदाबाद में आश्रम में आसाराम ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।