Friday, November 7, 2025
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लूट-करने वाले आरोपियों को उम्रकैद 3 साल पहले चाकू मारकर युवक से लूटा था मोबाइल

रायपुर- राजधानी रायपुर में लूट के 2 आरोपियों को उम्रकैद की सजा मिली है। घटना 3 साल पहले की है। जहां मॉर्निंग वॉक पर निकले एक युवक को आरोपियों ने चाकू मारकर मोबाइल लूटा था। घटना में युवक का हाथ कट गया था। मामला गुढ़ियारी थाना क्षेत्र का है।

तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेश शर्मा की कोर्ट ने सोमवार (4 अगस्त) को इस पर सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों की वारदात से भय का माहौल बना। इसी आधार पर दोनों को आजीवन कारावास की सजा मिली है। दोनों पर 90 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।

लोक अभियोजक राहुल गुप्ता के मुताबिक, घटना 1 सितंबर 2022 की है। सुबह करीब पौने पांच बजे देवेंद्र साहू मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। तभी गोंदवारा के एकता नगर के पास एक्टिवा सवार दो बदमाश पहुंचे। एक ने देवेंद्र का कॉलर पकड़ा और दूसरे ने चाकू से हमला कर दिया।

देवेंद्र ने चाकू पकड़ने की कोशिश की तो उसकी हथेली कट गई। इसके बाद बदमाशों ने उसकी जेब से 13 हजार की मोबाइल लूट ली और फरार हो गए। देवेंद्र ने हिम्मत दिखाते हुए भागते बदमाशों की गाड़ी का नंबर नोट किया और थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई।

पुलिस ने शेख शब्बीर (24 साल) और आशीष मिर्झा उर्फ लियॉन उर्फ बबलू (25 साल) दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। आरोपियों को सजा सुनाने के साथ कोर्ट ने एक आरोपी पर 40 हजार और दूसरे पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। दोनों रायपुर के रहने वाले है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेश शर्मा की कोर्ट ने में फैसला सुनाते हुए टिप्पण की, आज आम नागरिकों का जीवन असुरक्षित हो गया है। यह सिर्फ चोट का मामला नहीं, बल्कि सामाजिक चिंता का विषय है।

यदि कोई व्यक्ति सुबह घर से बाहर निकलता है और उस पर धारदार हथियार से हमला कर लूट की जाती है तो इससे भय का माहौल बनता है।”

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