रायपुर-छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को रायपुर स्पेशल कोर्ट ने एक दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा है। शराब घोटाला केस में जेल में बंद चैतन्य की 14 दिन की न्यायिक रिमांड आज खत्म हुई। चैतन्य को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट में चैतन्य बघेल की 5 दिनों की कस्टोडियल रिमांड की मांग की थी। लेकिन कोर्ट में कंडोलेंस होने के कारण चैतन्य बघेल को 1 दिन के लिए ही न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा । ED की ओर से लगाए आवेदन पर कल मंगलवार को फिर सुनवाई हो

पिछली सुनवाई 4 अगस्त को हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने चैतन्य को न्यायिक रिमांड पर भेजा था। इसके पहले चैतन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को गलत बताते हुए चुनौती दी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई से इनकार कर हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। इसके बाद भूपेश और चैतन्य के वकील हर्षवर्धन परगनिहा ने याचिका दायर की है।
दरअसल, शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चैतन्य बघेल को भी आरोपी बनाया है। चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को भिलाई से गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि शराब घोटाले की रकम से चैतन्य को 16.70 करोड़ रुपए मिले हैं। ED के मुताबिक शराब घोटाले से मिले ब्लैक मनी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया गया। ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए फर्जी निवेश दिखाया गया है। साथ ही सिंडिकेट के साथ मिलकर 1000 करोड़ रुपए की हैंडलिंग (हेराफेरी) की गई है।
ED ने अपनी जांच में पाया कि, चैतन्य बघेल के विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट (बघेल डेवलपर्स) में घोटाले के पैसे को इन्वेस्ट किया गया है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े अकाउंटेंट के ठिकानों पर छापेमारी कर ED ने रिकॉर्ड जब्त किए थे।प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट राजेन्द्र जैन ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में वास्तविक खर्च 13-15 करोड़ था। जबकि रिकॉर्ड में 7.14 करोड़ ही दिखाया गया। जब्त डिजिटल डिवाइसेस से पता चला कि, बघेल की कंपनी ने एक ठेकेदार को 4.2 करोड़ कैश पेमेंट किया गया, जो रिकॉर्ड में नहीं दिखाया..चैतन्य बघेल के खिलाफ ED की ओर से लगाए आवेदन पर कल मंगलवार को फिर सुनवाई होगी।