Monday, July 7, 2025
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जग्गी हत्याकांड.. ढेबर, गोयल समेत 28 की आजीवन सजा बरकरार

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित हत्याकाण्ड एनसीपीं नेता रामावतार जग्गी मर्डर केस में कोर्ट का फैसला आया हैं। इस मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई हैं। याहया ढेबर, अभय गोयल व चिमन सिंह समेत सभी 28 अभियुक्तों को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई है। अभियुक्तों की ओर से लगाई गई याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।  इस फैसले के बाद जग्गी के पुत्र सतीश जग्गी ने कहा है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। उन्होने कहा कि उनके पिता की आत्मा और जग्गी परिवार को सुकून मिला है। अमित को सजा दिलवाने के लिए उनकी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी।.चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस अरविंद वर्मा के डिवीजन बेच ने यह फैसला सुनाया है।

गौरतलब हैं कि रामावतार जग्गी एनसीपी के नेता थे। वह पूर्व दिवंगत केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल के बेहद करीबी नेता थे। उनकी हत्या मौदहापारा थाने के पास की गई थी। इस हत्याकांड में पूर्व दिवंगत सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को भी आरोपी बनाया गया था लेकिन उन्हें बाद में रिहा कर दिया गया था।

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