Thursday, December 4, 2025
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विधानसभा में ये 4 संशोधन विधेयक पारित, कृषि उपज मंडी अधिनियम से कारावास संबंधी प्रावधान हटाए गए

रायपुर छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन आज राज्य सरकार ने 4 संशोधन विधेयक ध्वनि मत से पारित कराए। कृषि विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक लाया गया, जिसमें कांग्रेस के विधायकों ने भाग नहीं लिया और दिन भर के लिए सदन की कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया।

इस संशोधन विधेयक पर कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने बताया कि इससे किसानों को देश के सभी कृषि बाजार से जोड़ने का मौका मिलेगा किसान अपनी फसल अच्छे दामों में जहां बेचना चाहेंगे वहां बेच सकेंगे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा ई-नाम योजना पहले से ही चल रही है । जिसकी जानकारी कई किसानों को मालूम है तो किसी को मालूम नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित इस संशोधन विधेयक के बाद हो सकेगा।

उन्होंने यह भी कहा की हमारी सरकार चाहती है कि किसानों को उनकी फसल लागत से ज्यादा दाम मिले। इसलिए देश के किसी भी कोने में जहां किसी भी फसल की डिमांड ज्यादा रहेगी, वहां दाम भी अच्छा मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया की कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक से संबंधित कारावास के प्रावधान को हटा दिया गया है। वहीं राज्य सरकार ने भू- राजस्व संहिता संशोधन विधेयक, बकाया कर ब्याज के निपटान संशोधन विधेयक और निजी विश्वविद्यालय स्थापना संशोधन विधेयक भी परित कराए।

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