Saturday, July 5, 2025
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अवैध प्लॉटिंग रोकने के संबंध में कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश

रायपुर । कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह ने आज जिले के समस्त राजस्व अमला एवं नगर निगम जोन कमिश्नरों की कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में संयुक्त बैठक लेकर जिले में अवैध प्लॉटिंग रोकने के संबंध में निर्देश दिए।

कलेक्टर डॉ सिंह ने कहा कि नगर पालिका अधिनियम एवं पंचायती राज अधिनियम के तहत नगर निगम क्षेत्र में संबंधित नगर निगम आयुक्त, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत में संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अवैध कालोनी विकास निर्माण (अवैध प्लाटिंग) रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी जिनके अनुमति के बिना भूखंडों को टुकड़ों में विक्रय करना या करने के प्रयास को रोकें। ऐसा किए जाने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था को प्रकरण दर्ज कर नोटिस दें। साथ ही मौके में जाकर अवैध निर्माण के संबंध में स्थल पंचनामा एवं फोटोग्राफ लें, साथ ही पटवारी प्रतिवेदन भी लिया जाए।

उन्होंने कहा कि अवैध कालोनी के निर्माण की संरचना को नष्ट कर यदि मामला गंभीर प्रकृति का पाया जाता है तब एफआईआर भी कराया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व एवं निगम के प्रत्येक कर्मचारी एवं अधिकारी संबंधित क्षेत्र पर नजर रखें। जहां पर भी अतिक्रमण या अवैध प्लॉटिंग होता दिखे उसे प्रारंभिक मे ही रोक लिया जाए। डॉ सिंह ने कहा कि लंबित प्रकरणों को समय पर निपटारा करें। किसान किताब,खसरा,रकबा,किसान मोबाईल नंबरों का डिजिटल अपडेशन कार्य को शत-प्रतिशत् पूर्ण करें। नगर निगम आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा ने कहा कि निगम क्षेत्र में सभी सीएमओ अपने अपने क्षेत्र के सफाई व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था का सुचारू रूप से निगरानी करें। आने वाले एक से डेढ़ महीने तक पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करलें, ताकि जनता को किसी प्रकार की समस्या ना हो। बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर श्री देवेन्द्र पटेल, श्री किर्तीमान राठौर, श्रीमती निधि साहू समस्त संयुक्त कलेक्टर, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ,समस्त नायब-तहसीलदार,

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