Friday, July 4, 2025
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छत्तीसगढ़ की कैबिनेट बैठक;54 राजनीतिक मामलों को वापस लेने पर बनी सहमति, सरकार ने 9 अहम फैसलों पर लगाई मुहर

छत्तीसगढ़ की कैबिनेट बैठक का आयोजन मंगलवार को किया गया। इस बैठक में बीजेपी सरकार ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाया है।
  • छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक
  • सीएम साय की अध्यक्षता में हुई बैठक
  • बैठक में कई अहम फैसलों पर लगीं मुहर
  • किसान और छात्रों के लिए अहम फैसले

रायपुर: छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों, छात्रों और विद्युत परियोजना समेत कई अहम फैसले लिए हैं। बैठक में दलहन और तिहलन की फसल को लेकर भी अहम फैसले लिए गए हैं।

इन अहम मुद्दों पर लगी मुहर
  • मंत्रिपरिषद द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वितरण हेतु नागरिक आपूर्ति निगम को आवश्यक चना उपार्जन, NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने की अनुमति दी गई।
  • मंत्रिपरिषद ने विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिये जाने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उप समिति द्वारा अनुशंसित 54 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिए जाने हेतु आगामी कार्यवाही किए जाने का अनुमोदन किया।
  • खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में राज्य में मक्का फसल तथा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत दलहन-तिलहन और रबी विपणन मौसम 2025-26 में चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन हेतु नेफेड एवं एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।
  • छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को नवीन उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता उचित मूल्य पर सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिपरिषद ने महत्वपूर्ण फैसला लिया। इसके तहत भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में इम्पैनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी से आवश्यकतानुसार सीधे बीज क्रय किया जा सकेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम 2002 के नियम 4 में छूट देने का निर्णय लिया गया।
  • मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2023 में परियोजना विकासकर्ता को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से प्रथम पांच वर्षों के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये प्रति मेगावाट की दर से लिए जाने वाले हरित ऊर्जा विकास शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। हरित ऊर्जा शुल्क में प्रत्येक पांच साल के बाद 25 प्रतिशत की वृद्धि का भी प्रावधान था, इसे भी समाप्त कर दिया गया है। इससे राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं एवं ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
  • मंत्रिपरिषद ने कक्षा 5वीं एवं 8वीं की परीक्षाओं को केन्द्रीकृत किये जाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया है।
  • मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) से आवास, नगरीय विकास एवं अन्य क्षेत्रों में सहायता प्राप्त करने हेतु समझौता ज्ञापन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य को हुडको द्वारा आगामी 5 वर्षो में एक लाख करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता, परामर्श, क्षमता विकास सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया है।
  • मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अब तक तथा भविष्य में प्राप्त होने वाली भूमि को आवासीय प्रयोजन में व्यपवर्तित करने पर राज्य शासन द्वारा लागू व्यपवर्तन शुल्क प्रीमियम, अर्थदण्ड एवं भू-राजस्व के पुनः निर्धारण से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इससे हाउसिंग बोर्ड के मकान क्रेताओं को लाभ होगा।
  • मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा फ्री-होल्ड किए गए आवासीय भूखण्डों के लिए व्यपवर्तन शुल्क एवं अर्थदण्ड से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
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