बलरामपुर-छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में DSP पति की नीली बत्ती वाली कार पर पत्नी के स्टंट को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है.. जनहित याचिका मानकर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है.चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने मामले में चीफ सेक्रेटरी से पूछा है कि आपने क्या कार्रवाई की है ,शपथपत्र के साथ जवाब देने को कहा है.केस की अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद होगी।
बता दें कि DSP तस्लीम आरिफ की पत्नी और कुछ महिलाएं नीली बत्ती लगी कार की बोनट पर बैठकर जन्मदिन मनाते नजर आईं थीं और उसमें स्टंट करते भी दिखीं थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ।
मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि वीडियो अंबिकापुर के सरगवां पैलेस होटल में शूट किया गया था, जहां गाड़ी के बोनट पर केक रखकर बर्थडे सेलिब्रेशन किया गया. बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में 12वीं बटालियन में तैनात डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी फरहीन का बर्थडे था.
नीली बत्ती वाली गाड़ी (XUV 700) कार तस्लीम आरिफ की निजी गाड़ी है.वीडियो में DSP की पत्नी और उसकी सहेलियां सवार थीं. वीडियो में गाड़ी के गेट पर अन्य युवतियां खतरनाक तरीके से लटकी हुई दिखाई दे रही हैं DSP की पत्नी का अंबिकापुर में मायके है और वह बर्थडे मनाने अंबिकापुर आई थीं. इसी दौरान स्टंट का वीडियो बनाकर वायरल किया गया..
वीडियो वायरल होने के बाद गांधीनगर पुलिस ने जांच की। जिसमें बताया गया कि, (XUV 700 क्रमांक CG 15 EF 3978), जिसमें नीली बत्ती लगी थी. उसके ड्राइवर ने कार के दरवाजे, सन-रूफ और डिक्की को खोलकर लोगों को बाहर निकालकर लापरवाह तरीके से गाड़ी चलाई। यह यातायात के नियमों के खिलाफ है जाँच के बाद पुलिस ने कार ड्राइवर के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177, 184, 281 के तहत केस दर्ज किया था.. हालांकि, मामले में किसे आरोपी बनाया गया, यह स्पष्ट नहीं है।
अब पुलिस अफसर की पत्नी की स्टंट और बर्थडे सेलिब्रेशन पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है.. चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने मीडिया रिपोर्ट्स और वायरल वीडियो को जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की है.. हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी से पूछा है कि इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है, हाईकोर्ट ने शपथपत्र के साथ जवाब देने को कहा है .