रायपुर की एक विशेष सीबीआई अदालत ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 2017 के कथित सेक्स सीडी मामले में बरी कर दिया है. कोर्ट ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए ये फैसला सुनाया.
मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विनोद वर्मा और कैलाश मुरारका रायपुर के सीबीआई कोर्ट में पेश हुए. विशेष मजिस्ट्रेट (सीबीआई) रायपुर भूपेश कुमार बसंत ने बघेल के बरी करने के आवेदन पर विचार किया और उन्हें राहत दी. वरिष्ठ वकील मनीष दत्त ने बताया कि विशेष मजिस्ट्रेट ने कहा कि मामले में दायर आरोपपत्र में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं. कोर्ट के आदेश की कॉपी आज उपलब्ध कराई जाएगी.
सीडी कांड में सीबीआई कोर्ट से राहत मिलने के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा- “सत्यमेव जयते.”
सीडी कांड में भूपेश बघेल को बरी करने के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेसलिखा ने भी इसे सत्य की जीत बताई. छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-” अंततः सत्य की जीत और षड़यंत्र की हार हुई. AICC के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर सीडी कांड में लगाए गए आरोपों को सीबीआई की विशेष अदालत ने निराधार बताते हुऐ मुकदमे को खारिज कर दिया है.”प्रदेश कांग्रेस संचार विंग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने सीबीआई कोर्ट के फैसले की सराहना की. उन्होंने कहा, “सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता.”